Helpline Number to get Death Benefits due to Covid-19

Helpline Number to get Death Benefits due to Covid-19 कोरोना संक्रमण के कारण मृत्यु होने पर आश्रितों को मुख्यमंत्री राहत कोष से चार लाख की राशि दी जाएगी। जिला प्रशासन ने बेसिक नंबर के साथ एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है जिससे यह राशि प्राप्त करने में सहायता की जाएगी। जिला नियंत्रण कक्ष के बेसिक नंबर के माध्यम से आश्रित चार लाख की राशि को लेकर हो रही प्रक्रिया की जानकारी ले सकते हैं। यदि मृत परिजन का नाम सूची में नहीं है तो व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से पूरी जानकारी दे सकते हैं एवं उससे संबंधित सूचना देकर सूची में मृत परिजन का नाम डलवा सकते हैं।

Helpline Number to get Death Benefits due to Covid-19

० जिला नियंत्रण कक्ष का बेसिक नंबर : 0612-2219090
० व्हाट्सएप नंबर : 9430244559
मृतक के आश्रितों को मृतक का नाम, पूर्ण पता, कोविड-19 पॉजिटिव होने की तिथि व रिपोर्ट, मृत्यु की तिथि, आश्रित का नाम व संबंध एवं मोबाइल नंबर आदि जानकारियां व्हाट्सएप नंबर पर उपलब्ध करानी होंगी।
दोनों नंबर को ही जारी करने का उद्देश्य है की कोरोना से मृत व्यक्ति के आश्रित को चार लाख की अनुदान राशि दिलाई जा सके और अगर किसी तरह की समस्या आ रही है तो उसका समाधान किया जा सके। जिन लोगों की मृत्यु अस्पताल में कोरोनावायरस हो गई है उनकी सूची तो राज्य स्वास्थ्य समिति के पोर्टल पर अपलोड कर दी जाती है लेकिन जिन लोगों को कोरोनावायरस संक्रमण था एवं होम आइसोलेशन में रहने के दौरान भी मृत्यु हुई है ऐसे लोगों का राज्य स्वास्थ्य समिति के पोर्टल पर अपलोड नहीं किया जाता है।
मृत व्यक्ति के आश्रित जिला प्रशासन द्वारा जारी व्हाट्सएप नंबर पर जानकारी दे सकते हैं। इन नंबरों पर मिलने वाली सूचनाओं को जिला आपदा शाखा को देने का निर्देश दिया गया है। सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अंचलाधिकारी को अनुग्रह अनुदान की राशि का अविलंब भुगतान करने का निर्देश दिया गया है।
corona pension

केंद्र सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए किए गए ऐलान के अलावा कोरोनावायरस के कारण प्रभावित परिवारों की मदद के लिए भी कई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की है। केंद्र सरकार की तरफ से घोषणा की गई है कि जिन लोगों ने कोरोना के दौरान घर के किसी प्रमुख सदस्य को खोया है तो उनके आश्रितों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत फैमिली पेंशन दी जाएगी। ऐसे परिवारों को ईडीएलआई स्कीम के तहत बीमा का लाभ भी मुहैया होगा।

ईएसआईसी पेंशन योजना का लाभ रोजगार से संबंधित मृत्यु के मामलों में उन लोगों तक भी पहुंचाया जा रहा है जिनकी कोविड-19 से मृत्यु हो गई है। ऐसे व्यक्तियों के आश्रित परिवार के सदस्य मौजूदा मानदंडों के अनुसार कर्मचारी द्वारा लिए गए औसत दैनिक वेतन के 90% के बराबर पेंशन के लाभ के हकदार होंगे। कहला पूर्वी काफी प्रभाव से 24 मार्च 2020 से और ऐसे सभी मामलों के लिए 24 मार्च 2022 तक उपलब्ध होगा।

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