Guidelines Of Lockdown In Bihar || Lockdown In Bihar बिहार में लॉकडाउन, नाईट कर्फ्यू जारी : बिहार राज्य में अगस्त 2021 में लॉकडाउन हटाया गया था, लेकिन कोरोनावायरस के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। मंगलवार की शाम 7:00 बजे बिहार सरकार नीतीश कुमार की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन में हुई क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के दौरान यह फैसला लिया गया। बिहार में 6 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू के साथ अनेकों पाबंदियां लगाई गई हैं। अब राज्य में रात 10:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। एक बार फिर से सभी धार्मिक स्थल, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क और उद्यान को आम लोगों के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया है। आठवीं कक्षा तक के सभी स्कूल एवं कोचिंग संस्थान बंद कर दिए गए हैं। सभी दुकानें भी रात 8:00 बजे तक ही खुल सकेंगी।
Lockdown In Bihar
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अचानक तेजी से कोरोना संक्रमण बढ़ने पर नई गाइडलाइन जारी कर सख्ती की गई है। कोरोना के बढ़ते मामले के मद्देनजर राज्य सरकार ने प्रदेश में 6 से 21 जनवरी तक सख्ती की घोषणा की है। आवश्यक सेवाओं से संबंधित दफ्तरों पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी। कार्यालयों में बाहरी लोगों का प्रवेश बंद होगा। कार्यालय में आने जाने वालों पर कोई रोक नहीं रहेगी तथा अंतरराज्यीय गाड़ियों को अनुमति रहेगी। ठेले पर फल व सब्जी की बिक्री पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। जारी की गई नई गाइडलाइन की सभी जानकारी नीचे उपलब्ध है।
Guidelines Of Lockdown In Bihar
राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार (आपदा प्रबंधन समूह/Crisis Management Group) की बैठक में निम्नांकित निर्णय लिए गए है:-
- आवश्यक सेवाओ को छोड़ कर सभी दुकाने 8 बजे तक खुली रहेंगी।
- रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाईट कर्फ्यू जारी रहेगी।
- क्लास 9, 10, 11 एवम 12 की क्लास एवम सभी कॉलेज 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे।
- ऑनलाइन क्लास को प्राथमिकता देंगे।
- क्लास 8 तक के सभी क्लास ऑनलाइन ही चलेंगे।
- कोचिंग क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे।
- सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थित के साथ खुलेंगे। किसी भी बाहरी व्यक्ति के कार्यालय में प्रवेश वर्जित रहेगा।
- सभी पूजा स्थल श्रद्धालुओं के लिए अगले आदेश तक बन्द रहेंगे। केवल पुजारी ही पूजा कर सकेंगे।
- सिनेमा हॉल/ जिम/पार्क/ क्लब/ स्टेडियम/ स्वीमिंग पूल पूर्णतः बन्द रहेंगे।
- रेस्टोरेंट/ ढाबे आदि 50% कैपेसिटी के साथ खुलेंगे।
- शादी विवाह में अधिकतम 50 व्यक्ति तथा अन्तिम संस्कार में 20 व्यक्ति की अनुमति होगी।
- सभी राजनीतिक/ सामुदायिक/ सांस्कृतिक सार्वजनिक आयोजनों में अधिकतम 50 व्यक्ति की अनुमति होगी। परंतु इसके लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।
- शॉपिंग मॉल पूर्णतः बन्द रहेँगे।