WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Bihar Mukhyamantri Vaas Sthal Kray Sahayata Yojana 2025: बिहार मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना के अंतगर्त आवेदन करने पर जमीन या वास स्थल खरीदने पर सरकार देगी 60,000 रूपये की राशि

बिहार मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना के अंतगर्त आवेदन करने पर जमीन या वास स्थल खरीदने पर सरकार देगी 60,000 रूपये की राशि पूरी जानकारी यहां देखें।

Bihar Mukhyamantri Vaas Sthal Kray Sahayata Yojana iNDIAPLUS
Bihar Mukhyamantri Vaas Sthal Kray Sahayata Yojana

जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार सरकार के द्वारा राज्य के लोगों को लाभ प्रदान करने के लिए समय-समय पर अनेक योजनाओं का संचालन किया जाता है जिससे कि बिहार के गरीब तथा पिछड़े वर्गों से आने वाले नागरिकों की आर्थिक सहायता की जा सके। इसी प्रकार बिहार सरकार के द्वारा बिहार वास स्थल क्रय सहायता योजना की शुरुआत की गई है इस योजना के तहत राज्य के गरीब वर्गों से आने वाले वे लोग जिनके पास मकान बनाने के लिए भूमि नहीं है उनको सहायता प्रदान की जाएगी।

बिहार वास स्थल क्रय सहायता योजना के तहत राज्य के ऐससी, एसटी, ओबीसी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोगों को सहायता प्रदान की जाएगी बिहार सरकार के द्वारा चलाई जा रही इस योजना के माध्यम से राज्य के गरीब लोग अपना आशियाना बनाने के लिए कुछ जमीन खरीद पाएंगे आज हम इस आर्टिकल के माध्यम से आपको बिहार और वास स्थल क्रय सहायता योजना के तहत आवेदन संबंधी संपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं कृपया आर्टिकल में अंत तक बने रहे।

बिहार वास स्थल क्रय सहायता योजना क्या है?

बिहार वास स्थल क्रय सहायता योजना का संचालन बिहार सरकार के द्वारा किया जा रहा है जिसके तहत राज्य की गरीब वर्गों से आने वाले लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी इस योजना का लाभ राज्य के उन लोगों को दिया जाएगा जिनके पास घर बनाने के लिए भूमि नहीं है जिससे कि वह अपने रहने के लिए घर बनाने हेतु जमीन खरीद सकें बिहार सरकार के द्वारा चलाई जा रही वास स्थल क्रय सहायता योजना के माध्यम से राज्य के निवासियों को आवास निर्माण हेतु जमीन खरीदने पर 60 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

वही बिहार मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थी परिवारों को इस योजना के तहत 1 लाख 20000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी बिहार वास स्थल क्रय सहायता योजना के तहत राज्य के निम्न वर्गों से आने वाले लोगों को सहायता प्रदान की जाएगी यदि आप भी बिहार आवास स्थल क्रय सहायता योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं, तो इसके संबंध में संपूर्ण जानकारी हमारे द्वारा नीचे उपलब्ध करवाई गई है।

बिहार मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना के लाभ

बिहार वास स्थल क्रय सहायता योजना के तहत राज्य के गरीब परिवारों को मकान बनाने हेतु भूमि लेने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों को दिया जायेगा इस योजना के तहत बेघर लोगों को रहने की उचित सुविधा प्राप्त हो सकेगी आवेदनकर्ता को आवास निर्माण हेतु भूमि लेने के लिए ₹60000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

बिहार सरकार के द्वारा चलाई जा रही बिहार वास क्रय सहायता योजना के तहत भूमि लेने पर लाभार्थी परिवार को रजिस्ट्री मुफ्त में करवाई जाएगी इसके लिए वास भूमि क्रय हेतु ₹50 रूपये का स्टॉम्प ड्यूटी और ₹50 रूपये का निबंधन शुल्क देना होगा और लाभार्थी परिवार को सहायता राशि प्रदान की जाएगी एवं इसके साथ ही आवास निर्माण के लिए बिहार मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत ₹120000 की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी बिहार आवास निर्माण योजना के तहत प्रदान की जाने वाली राशि आवेदक के बैंक अकाउंट में 40 हजार रुपए की 3 किस्तों के रूप में प्रदान की जाएगी।

बिहार मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना के लिए पात्रता

इस योजना में आवेदन करने वाला बिहार राज्य का मूल निवासी होना चाहिए आवेदनकर्ता के पास पहले से घर बनाने के लिए किसी प्रकार की भूमि नहीं होनी चाहिए इस योजना में केवल इस योजना में प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना की प्रतीक्षा सूची मे शामिल वास स्थल विहीन परिवार और जल जीवन हरियाली अभियान के तहत विस्थापन के कारण वास स्थल विहीन हो चुके परिवार और राज्य के एससी, एसटी तथा ओबीसी श्रेणी से संबंधित गरीब परिवार ही आवेदन कर सकते हैं आवेदन करने वाले का बैंक अकाउंट होना आवश्यक है।

बिहार मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

इस योजना में आवेदन के लिए आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, वोटर आईडी कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र और शपथ पत्र आदि दस्तावेज़ होने चाहिए।

बिहार मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना में आवेदन कैसे करें

इसके लिए सर्वप्रथम आपको अपने नजदीकी ग्रामीण विकास विभाग के कार्यालय में जाना होगा।

इसके पश्चात आपको कार्यालय से एक आवेदन फॉर्म प्राप्त कर लेना है।

अब आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गई संपूर्ण जानकारी जैसे नाम, पिता का नाम, पंचायत, ग्राम, उम्र, मोबाइल नंबर, आधार नंबर तथा बैंक विवरण दर्ज करना है।

जानकारी दर्ज करने के पश्चात आपको आवेदन फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने हैं।

अब आपको आवेदन फॉर्म संबंधित कार्यालय में जाकर जमा करवा देना है।

इस प्रकार आपका बिहार वास स्थल क्रय सहायता योजना के तहत आवेदन पूर्ण हो जाएगा।

जिसके बाद आपके फॉर्म की जांच की जाएगी तथा कुछ समय पश्चात आपको इस योजना के तहत सहायता राशि प्रदान कर दी जाएगी।

बताई गई विधि द्वारा बिहार मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

Bihar Mukhyamantri Vaas Sthal Kray Sahayata Yojana Check

बिहार मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना: आवेदन करें

बिहार मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना आधिकारिक नोटिफिकेशन: डाउनलोड करें

योजना की समस्त जानकारी के लिए: यहां जुड़ें

Whatsapp Group ekjob.in

Leave a Comment

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now