बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना में आवेदन करने पर वाहन खरीदने के लिए सरकार देगी 2 लाख रूपये तक का अनुदान पूरी जानकारी यहां पढ़ें।
दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन के विकास, स्थानीय निवासियों को परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने, क्षेत्रों में रोजगार के सृजन एवं इनके विकास को दृष्टिगत रखते हुए सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना लागू की जा रही हैं बिहार राज्य में भी सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों को प्रखंड मुख्यालय से जोड़ने की योजना का नाम की मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना रखा गया है।
इस योजना का विस्तार पूरे बिहार राज्य में किया जाएगा इस योजना के अंतर्गत लोगों को वाहन खरीदने के लिए उत्साहित किया जाएगा जिससे परिवहन की सुविधा उपलब्ध हो एवं उनको सरकार की तरफ से सब्सिडी प्रदान की जाएगी हम यहां इस आर्टिकल के द्वारा बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के संबंध में संपूर्ण जानकारी नीचे प्रदान करने जा रहे हैं कृपया आर्टिकल को अंत तक जरुर पढ़ें।
बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों को शहर से जुड़ सके साथ ही राज्य में रोजगार के सृजन होकर विकास की गति को मजबूत किया जा सकें इस बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के द्वारा बिहार राज्य के प्रत्येक ग्राम पंचायतों को जिला के मुख्यालय से जोड़ा जा सकें इस योजना में सरकार की तरफ से 02 लाख रूपये तक की अधिकतम अनुदान राशि प्रदान की जाती हैं जिससे कि उन्हें आर्थिक रूप से सहायता मिलेगी एवं रोजगार में बढ़ोतरी हो सकें।
बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के लाभ
इस योजना में 4 सीट से लेकर 10 सीट तक के नए सवारी वाहनों को लेने पर सब्सिडी दी जाएगी इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए योग्य वाहनों की खरीद पर सब्सिडी दी जाएगी ई रिक्शा खरीदने पर खरीद मूल्य का 50% जबकि अधिकतम ₹70,000 तक ही अनुदान की राशि दी जाएगी एंबुलेंस खरीदने पर अधिकतम 2 लाख रूपये तक के अनुदान की राशि का भुगतान किया जाएगा योजना के अंतगर्त दी जाने वाली राशि वाहन के खरीद मूल्य का 50% तक अथवा अधिकतम ₹100000 तक होगी।
वाहन के खरीद मूल्य से अभिप्राय है – वाहन का ex-showroom मूल्य, तृतीय पक्ष बीमा एवं वाहन टैक्स तीनों को जोड़कर कुल राशि मानी जाएगी योजना के अंतर्गत खरीदे गए वाहन को 5 वर्ष तक बिना अनुमंडल पदाधिकारी की लिखित स्वीकृति के बेच नहीं सकते है परन्तु वाहन पारिवारिक उत्तराधिकार के तहत स्थानांतरित कर सकता हैं यदि वाहन की खरीद किसी वित्तीय संस्थान से ऋण लेकर की गई है तो अनुदान की राशि का उपयोग आवेदक द्वारा ऋण के भुगतान में ही किया जाएगा।
बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
इस योजना में आवेदन करने के लिए जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, उच्चतम योग्यता का प्रमाण पत्र एवं अंक तालिका, उम्र संबंधित प्रमाण पत्र, मोटरयान चलाने की अनुज्ञप्ति की प्रति (लाइसेंस फोटो कॉपी) आदि दस्तावेज होना चाहिए।
बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना आवेदन के लिए पात्रता
आवेदन करने वाले की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए साथ ही कम से कम हल्के मोटरयान के चालक की अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) होना चाहिए इस योजना का लाभ केवल अनुसूचित जाति, जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी के लोग उठा सकते हैं आवेदक सरकारी सेवा से जुड़ा नहीं होना चाहिए तथा पहले से कोई वाहन नहीं होना चाहिए इस योजना का लाभ केवल पंचायत का निवासी ही उठा सकता है।
बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
बिहार सरकार की परिवहन आधिकारिक वेबसाइट state.bihar.gov.in/transport/CitizenHome.html पर जाना होगा।
मुख्य पेज में इनफार्मेशन सेक्शन में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना बटन पर टैप करें।
सामने आये हुए आवेदन फॉर्म को भरकर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरी करें।
अब पंजीकृत मोबाइल नंबर, पासवर्ड एवं कैप्चर कोड डालकर लॉग इन बटन पर क्लिक करें।
आये आवेदन फॉर्म को ध्यान से भरें और उसके बाद मांगे गये सभी दस्तावेजों को अपलोड करके सबमिट बटन पर क्लिक कर दें।
आपके सामने एप्लीकेशन नंबर प्राप्त हो जायेगा।
अब प्राप्त हुए आवेदन पत्र की प्रतिलिपि का प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें।
बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की समय सारणी
योजना का प्रशिक्षण एंव जागरुकता 16 सितम्बर से लेकर 15 अक्टूबर 2025 तक
प्रखंडवार आवेदन की तिथि 28 सितम्बर से लेकर 15 अक्टूबर 2025 तक
आवेदन करने वाले की जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा वरीयता सूची का निर्माण की तिथि अक्टूबर 2025
जिला परिवहन पदाधिकारी द्धारा लाभुक चयन वरीयता सूची तैयार करने की तिथि अक्टूबर 2025
अन्य पूरी जानकारी नीचे दिए गये आधिकारिक नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके देखें और पढ़ें।
Bihar Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana Check
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